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उन्नाव रेप मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने से हाईकोर्ट ने किया इंकार

कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत अवधि और बढ़ाने से हाईकोर्ट ने किया इंकार

उन्नाव रेप मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत अवधि और बढ़ाने से हाईकोर्ट ने किया इंकार

 नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपी के उन्नाव की रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत बढाने की मांग के मामले मे राहत देने से इंकार करते हुए सेंगर को आत्मसमर्पण करने को कहा। दरअसल सेंगर ने अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि सेंगर की आंख का ऑपरेशन 24 जनवरी को होना है और उनकी अंतरिम जमानत की अवधि 20 जनवरी को समाप्त हो रही है।

साथ ही हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा को निलंबित करने की मांग वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करने वाली बेंच से जस्टिस धर्मेश शर्मा ने खुद को अलग कर लिए क्योंकि निचली अदालत मे जज रहे धर्मेश शर्मा ने कुलदीप सिंह सेंगर के मामले मे सजा पर फैसला सुनाया था।

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