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विदेश से MBBS करने के लिए भी नीट पास करना अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट

विदेश से MBBS करने के लिए भी नीट पास करना अनिवार्य

विदेश से MBBS करने के लिए भी नीट पास करना अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट

विदेश से MBBS करने के लिए भी नीट पास करना अनिवार्य, MCI के नियम पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में भारतीय चिकित्सा परिषद (अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग) के उस नियम को बरकरार रखा है, जिसके अनुसार विदेश में एमबीबीएस करने के इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

यह नियम 2018 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेश में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र भारत में चिकित्सा अभ्यास के लिए आवश्यक मानकों को पूरा करें। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि यह विनियमन निष्पक्ष और पारदर्शी है, और किसी भी वैधानिक प्रावधान या संविधान के खिलाफ नहीं है।

इस निर्णय का सीधा अर्थ है कि जो छात्र विदेश में एमबीबीएस करना चाहते हैं, उन्हें अब अनिवार्य रूप से NEET-UG परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। बिना NEET-UG पास किए, विदेश में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत में चिकित्सा अभ्यास की अनुमति नहीं होगी।

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